पर प्रविष्ट किया अक्तूबर 26 2017
कनाडा में 22 साल से कम उम्र के आप्रवासियों को अब 24 अक्टूबर 2017 से आप्रवासन कार्यक्रमों के लिए लाभ मिलेगा। अब उन्हें आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा द्वारा प्रशासित सभी आप्रवासन कार्यक्रमों के लिए आश्रितों के रूप में माना जाएगा। सीआईसी न्यूज के हवाले से इसमें शरणार्थियों, प्रवासियों और आर्थिक कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।
पिछले 19 वर्षों से 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल आप्रवासन कार्यक्रमों के लिए आश्रित माना जाता था। 22 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कुछ विशेष मामलों में आश्रित माना जाएगा। इससे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति के कारण माता-पिता पर निर्भरता कम हो जाएगी।
सरकार के अनुसार अधिक आयु सीमा से सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। यह परिवारों को एकजुट करेगा और कनाडा की अर्थव्यवस्था को गति देगा। देश उन कुशल प्रवासियों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन जाएगा जो परिवार को एक साथ रखने का इरादा रखते हैं।
कनाडा में आप्रवासन मंत्री अहमद हुसैन ने कहा कि आश्रितों की आयु बढ़ाने से अधिक परिवार एकजुट रहेंगे। अहमद ने कहा, सामाजिक और आर्थिक लाभ भी बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कनाडा प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए पसंदीदा विकल्प बनकर उभरेगा।
अहमद हुसैन ने विस्तार से बताया कि आप्रवासन कार्यक्रमों के लिए आयु सीमा बढ़ाना प्रगतिशील होने का प्रमाण है। कनाडा सरकार के इसी तरह के उपायों में कनाडा के नागरिकता अधिनियम में सुधार शामिल हैं। इनसे कनाडा पीआर धारकों का नागरिकता में तेजी से और आसान परिवर्तन सुनिश्चित हुआ।
आयु सीमा में वृद्धि प्रतिगामी प्रभाव से लागू नहीं होगी। यह 24 अक्टूबर से पहले और 1 अगस्त 2014 के बाद जमा किए गए आव्रजन कार्यक्रमों के आवेदनों पर लागू नहीं होगा। आईआरसीसी ने कहा कि आयु सीमा में परिवर्तन के पूर्वव्यापी आवेदन से कई पीआर आवेदनों के अंतिम निर्णय रुक जाएंगे। यह कई कार्यक्रमों के प्रसंस्करण समय को भी धीमा कर देगा।
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