ब्रिटेन में एशियाई देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक से अपने नागरिकों के जीवनसाथियों के वीज़ा आवेदनों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। इसने इन देशों के आवेदकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को और अधिक सख्त बना दिया है। ब्रिटिश एशियाई अप्रवासी यूके में अपने जीवनसाथी के वीज़ा की प्रक्रिया के लिए £7,000 तक खर्च कर रहे हैं। ब्रिटेन में आव्रजन एजेंसियां आयरलैंड में जारी वीजा का उपयोग कर रही हैं। यदि आयरिश अधिकारियों द्वारा वीजा जारी करने में देरी की जाती है तो आव्रजन एजेंसियां न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रही हैं। दरअसल, इमिग्रेशन असिस्टेंस सर्विसेज (आईएएस) नाम की एक एजेंसी, जिसका पता रोचडेल, इंग्लैंड में है, यह आश्वासन दे रही है कि वह आयरिश अदालतों में अनुकूल फैसले की मांग करके आवेदकों के जीवनसाथियों को वीजा की गारंटी दे सकती है। आयरिश टाइम्स एक हालिया मामले का हवाला देता है, जिसमें सुश्री न्यायमूर्ति मैरी फ़ाहर्टी ने न्याय और समानता विभाग को यूके के नागरिक के पाकिस्तानी पति या पत्नी के वीज़ा आवेदन पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया। पति/पत्नी को पहले ब्रिटेन के अधिकारियों ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दंपति ने आयरिश वीज़ा प्राप्त करने के लिए आईएएस से संपर्क किया क्योंकि उनका तर्क था कि पति-पत्नी यूरोपीय संघ के कानूनों के तहत वीज़ा के लिए पात्र थे। यूरोपीय संघ काम के लिए आयरलैंड प्रवास करने वाले यूरोपीय संघ के नागरिकों के जीवनसाथियों को वीजा देता है। यूरोपीय संघ के इस प्रावधान का उपयोग यूके की एजेंसियों द्वारा अपने नागरिकों को उनके जीवनसाथियों के लिए वीज़ा हासिल करने में सहायता करने के लिए किया जा रहा है जो यूरोपीय संघ के नागरिक नहीं हैं। एक बार आयरिश वीज़ा प्राप्त हो जाने के बाद, जोड़ा आयरलैंड में 91 दिनों की अवधि तक रहने के बाद यूके जा सकता है। इस प्रकार एजेंसियां आवेदक जोड़ों को इस मानदंड को पूरा करने के लिए आयरलैंड में छुट्टियां बिताने और फिर कानूनी आवश्यकता के अनुसार यूके में रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। यूरोपीय संघ के इस प्रावधान के दुरुपयोग के संबंध में न्याय और समानता विभाग ने हाल ही में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है। इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं कि आयरलैंड उन लोगों के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश के रूप में कार्य कर सकता है जिन्हें अन्यथा कानूनी रूप से यूके में प्रवास करने की अनुमति नहीं है। विभाग के मुताबिक आम यात्रा क्षेत्र के लिए यह कोई सकारात्मक मिसाल नहीं है. विभाग ने नोट किया है कि यूरोपीय संघ संधि अधिकारों के आवेदन में असाधारण वृद्धि हुई है। ऐसा उन मामलों में अधिक हुआ है जिनमें एशियाई देशों के यूके नागरिकों के परिवार के सदस्य शामिल हैं।